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निवाड़ी जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती, 14 प्रतिष्ठानों पर अर्थदण्ड

कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े के अनुमोदन से कार्रवाई; सात दिन में जुर्माना जमा करने के निर्देश

निवाड़ी। निवाड़ी जिला में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक प्रयोजन में उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े के अनुमोदन के आधार पर जिला आपूर्ति विभाग द्वारा 14 प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने का आदेश जारी किया गया है।

जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती सरिता अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विभागीय निरीक्षण के दौरान विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट और मिष्ठान भण्डारों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पाया गया, जो नियमों के विरुद्ध है। इस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों पर अर्थदण्ड लगाया गया है।
जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है, उनमें प्रमुख रूप से ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी क्षेत्र के विभिन्न रेस्टोरेंट, भोजनालय एवं मिष्ठान भण्डार शामिल हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित प्रतिष्ठानों के प्रबंधक सात दिवस के भीतर निर्धारित अर्थदण्ड की राशि शासकीय कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। समय सीमा में राशि जमा न करने पर नियमानुसार आगे की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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